छत्तीसगढ़
परीक्षार्थियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी, जूता-मोजा और स्मार्ट वॉच पर रहेगा प्रतिबंध
Shantanu Roy
18 Feb 2026 7:38 PM IST

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छग
Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश और अनुशासन नियमावली जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
परीक्षा हेतु प्रवेश -
परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र तथा अपना मूल पहचान पत्र हमेशा साथ रखें। परीक्षा, आयोग द्वारा नियत समय पर ही प्रारंभ होगी तथा समय के निर्धारण के लिए केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार/गेट बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। आबंटित परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार/गेट बन्द होने के पूर्व जो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं केवल उन्हें ही, संबंधित परीक्षा कक्ष से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। परीक्षा हेतु अर्हता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व स्वयं परीक्षार्थी का है, अतः परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि वे आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति/नियमों के अधीन परीक्षा में प्रवेश की अर्हता रखते हैं। यदि ऐसा न हो तो वे परीक्षा में न बैठें। कक्ष में वीक्षक द्वारा घोषणा करने के पश्चात् प्रश्न पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका खोलें, यह सुनिश्चित कर लें कि यह ठीक है जैसे कि, उसमें बिना छपे हुए, फटे हुए, छूटे हुए पृष्ठ या अंश आदि तो नहीं है। यह अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण ढंग से मुद्रित है, तो उसे (वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सन्दर्भ में उसी सेट की) अन्य प्रश्न पुस्तिका से बदल लें। (उदघोषणा के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा मुद्रण की त्रुटि संबंधी जानकारी, अथवा पूरे पृष्ठ नहीं होने के संबंध में वीक्षक को सूचित किया जाना चाहिए तथा वीक्षक से त्रुटिपूर्ण मुद्रित प्रश्न पुस्तिका के स्थान पर (वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सन्दर्भ में उसी सेट ए/बी/सी/डी की) सही प्रश्न पुस्तिका प्राप्त की जानी चाहिए। उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी, विषय का नाम एवं कोड क्रमांक उन्हें जारी प्रवेश पत्र के पृष्ठ भाग पर दर्शित विवरण के अनुसार सही अंकित करें। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सन्दर्भ में सही प्रश्न पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात् ही अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका के मुख्य भाग में सेट दर्शित कर गोले को काला किया जाना चाहिए तथा पृष्ठ भाग में यथास्थान प्रश्न पुस्तिका पृष्ठ व क्रमांक अंकित किया जाना चाहिए। प्रदत्त उत्तर पुस्तिका के विभिन्न भागों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व दिये गये 10 मिनट के अतिरिक्त समय में आवश्यक पूर्ति कर ले।
परीक्षा कक्ष से निर्गमन-
परीक्षा प्रारंभ हो जाने के पश्चात् सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा। किसी आपात स्थिति को छोड़कर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे तथा परीक्षा समाप्ति के 15 मिनट पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी स्थिति में परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति न दी जाए, शेष अंतराल में परीक्षार्थी को आवश्यकता होने पर प्रसाधन हेतु केवल निर्धारित प्रसाधन कक्ष तक जाने की अनुमति दी जा सकती है। परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष वीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका एकत्रित किये जाने के उपरांत ही परीक्षा कक्ष छोड़ेगा। उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका सहित परीक्षा कक्ष से बाहर जाना अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है। निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। अतः निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।
उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह-
परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही निर्दिष्ट प्रविष्टियां अंकित करें। परीक्षार्थी उपुर्यक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में अन्य कोई पहचान चिन्ह आदि अंकित न करें एवं उत्तर पुस्तिका/ प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित प्रविष्टियों के अतिरिक्त पुस्तिका के किसी भी बार कोड इत्यादि को बाल पाइन्ट पेन/स्याही से मिटाने का प्रयास न करें और न ही उत्तर पुस्तिका में अन्य कोई सामग्री ही संलग्न करें। ऐसा करने पर परीक्षार्थी द्वारा पहचान चिन्ह अंकित किया जाना माना जाएगा एवं ऐसे पहचान चिन्ह अंकित करने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त की जाएगी।
परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग हेतु सावधानी एवं अनुचित साधन का प्रयोग-
परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट पर, सीट के निकट, उनके पास, कम्पास, स्केल, या पोकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज आदि नहीं है तथा ये अनुचित साधन के प्रयोग से बचें। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दंडनीय है। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ कोई भी कोरा या लिखा हुआ कागज डिजीटल डायरी, पुस्तक, जूते अथवा मोटे सोल या उंची हील वाले फुटवियर, किसी प्रकार के चश्में, गॉगल्स, गूगल/मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस/चश्में, वस्तु टीप/इलेक्ट्रानिक यंत्र/मोबाइल फ़ोन घड़ी (स्मार्ट वॉच/मैकेनिकल)/आई. टी. गैजेट्स/पेजर्स/ब्लूटूथ डिवाईस / केलकुलेटर आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी उत्तर पुस्तिका/प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका से नकल करना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई भी प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न-पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा। उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे, आयोग की सभी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों से वंचित करने का दंड भी दिया जा सकेगा।
प्रश्न संबंधी शिकायत-
परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प (वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सन्दर्भ में) में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज भी आनलाईन अपलोड करना होगा।
उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका का लौटाना-
परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिका / प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना कदाचरण माना जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा उपर्युक्त निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर उसी तरह दंडित किया जाएगा, जिस तरह अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए दंडित किये जाने का प्रावधान है।
प्रश्न पत्र पर अंकन-
प्रश्न पत्र पर आवंटित रोल नंबर (अनुक्रमांक) के अतिरिक्त कुछ भी लिखना, प्रश्न-पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन के प्रयोग के समान ही दंडनीय है।
उपस्थिति पत्रक-
परीक्षा कक्ष में वीक्षक के सामने परीक्षार्थी उपस्थिति सम्बन्धी वृत्त को काले या नीले बाल पॉइंट पेन से पूरी तरह भरे तथा तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, उपस्थिति पत्रक पर मुद्रित नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप हो।
सहलेखक-
ऐसे सभी दिव्यांग परीक्षार्थियों को जिन्हें आवश्यकता हो मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनके मांग अनुसार आयोग द्वारा सह-लेखक की सुविधा दी जायेगी। परीक्षार्थी सह-लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए परीक्षा तिथि के 05 दिवस पूर्व संबंधित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपर्क करेंगे। परीक्षार्थी किसी भी विषय के प्रश्न पत्र में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न-पत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंसिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंसिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ कोई भी कोरा या लिखा हुआ कागज, पुस्तक, जूते अथवा मोटे सोल या उंची हील वाले फुटवियर, किसी प्रकार के चश्में, गॉगल्स, गूगल/मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस/चश्में, वस्तु टीप/इलेक्ट्रानिक यंत्र/मोबाइल फ़ोन / घड़ी (स्मार्ट वॉच/मैकेनिकल)/आई. टी. गैजेट्स/पेजर्स/ब्लूटूथ डिवाईस / केलकुलेटर आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है।
अनुशासन व शालीनता-
परीक्षा कक्ष में धूमपान / किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना व सेवन कर कक्ष में प्रवेश करना अथवा अशिष्ट अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतया निषिद्ध है। परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देर्शों का पालन अनिवार्य है। परीक्षा भवन में फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को बदलना या किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना दंडनीय है। यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दंड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्षों को यह निर्देश दिये गये हैं कि उपरोक्तानुसार आचरण करने वाले परीक्षार्थी के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होंगे। आयोग द्वारा परीक्षार्थी को एक बार आबंटित परीक्षा संस्था या परीक्षा केन्द्र स्थान में प्रशासकीय सुविधा के अनुसार यथा आवश्यकता यथा समय आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
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